हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऊपर लगे आय से अधिक संपत्ति वाले मामले से संबंधित याचिका पर दिल्ली के पटियाला कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली की एक अदालत ने वीरभद्र सिंह की पत्नी की याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक मई को होगी।
वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने यह याचिका अपने और पति के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में दाखिल आरोपपत्र को लेकर दायर की है। प्रतिभा सिंह ने इसमें आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने जांच के दौरान समुचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी मांग की है कि मामले में दंपत्ति के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए।
विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें सीबीआई ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में दावा किया गया है कि सिंह के पास करीब 10 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्ति है जो कि केंद्रीय मंत्री के पद पर उनके कार्यकाल के दौरान उनकी आमदनी की 192 फीसदी अधिक है।
गौरतलब है कि सीबीआई के द्वारा अंतिम रिपोर्ट नौ व्यक्तियों के खिलाफ दाखिल की गई थी। जिसमें भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं 109 :उकसाना:, 465 :जालसाजी के लिए दंडनीय: के तहत दंडनीय आरोप लगाए गए हैं। इसमें 225 गवाहों से सवाल किए गए और 442 दस्तावेज संलग्न हैं। सीबीआई ने इसी साल 31 मार्च को यह आरोपपत्र दाखिल किया।