भारत के सबसे सफलतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक लिएंडर पेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं है। लिएंडर पेस और उनकी लिव-इन-पार्टनर रिया पिल्लई के बीच के घरेलू विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों को आपसी बातचीत से मामला सुलझाने के लिए कहा था लेकिन लिएंडर पेस और रिया के रिश्तों के बीच खटास और बढ़ती ही चली गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों लोगों को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था आज की सुनवाई में कोर्ट ने एक बार फिर से दोनों को आपसी सहमति से सुलह करने की सलाह दी है।

रिया ने लगाया घरेलू हिंसा का आरोप

Hearing in SC today on the domestic dispute between Leander Paes and Riya Pillai.गौरतलब है कि रिया पिल्लई ने मजिस्ट्रेट अदालत में पेस और उनके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। रिया ने अपने आरोप ने कहा था कि उन्होंने पेस के साथ शादी नहीं की है लेकिन वे उनके साथ पत्नी की तरह ही रह रही थी, लेकिन अब पेस उनके साथ रोजाना मारपीट करते हैं और उनके पिता पेस का सहयोग करते हैं। रिया के इस आरोप को पेस ने निचली अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि रिया के साथ उनका संबंध विवाहित जैसा नहीं बल्कि आम लिव-इन-रिलेशन जैसा था।

सत्र अदालत ने कहा लिव-इन में रहने का मतलब यह नही कि रिया पत्नी है

नवंबर 2015 में सत्र अदालत ने फैसला पेस के पक्ष में सुनाया और कहा कि लिव-इन रिलेशन में रहने का मतलब ये नहीं कि रिया को पेस की पत्नी का दर्जा दे दिया जाए। रिया ने सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में दोबारा समीक्षा किए जाने की मांग की थी। हालांकि पेस के अधिवक्ता आबाद पोंडा ने रिया की याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट से अपील कि, परिवार अदालत पर चल रही कारवाई पर स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए। जिसके बाद हाई कोर्ट ने रिया की याचिका तो स्वीकार कर ली लेकिन परिवार अदालत के मामले में रिया को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।

रिया ने मांगा 4 लाख मासिक गुजारा भत्ता

परिवार अदालत में रिया और पेस अपनी 10 साल की बेटी के संरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेस ने बेटी की देखरेख का पूर्ण अधिकार मांगा है, जबकि रिया ने कहा है कि बच्ची उनके साथ रहनी चाहिए । रिया ने अपने गुजारा भत्ता के लिए पेस से 4 लाख रुपये मासिक देने की मांग भी की है। रिया के आरोपों पर पेस का कहना है कि वह उनकी पत्नी नहीं है लिहाजा उन्हें गुजारा भत्ता देने का सवाल ही नहीं उठता इसके अलावा पेस अपनी बेटी की कस्टडी की भी मांग कर रहें है जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों का पक्ष सुना और एक बार फिर दोनों को कोर्ट के बाहर ही समझौता करने की सलाह दी।

संजय दत्त से हुआ था तलाक

आपको बता दें कि लिएंडर पेस और रिया पिल्लई 2005 में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे और 8 साल साथ रहने के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। रिया का इससे पहले संजय दत्त से तलाक हो चुका है। वह उनकी दूसरी पत्नी थी और उनसे तलाक लेने के बाद से वह टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ रह रही थी।

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