Gujarat Violence Update: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि तत्कालीन राज्य के सीएम नरेंद्र मोदी और कई अन्य लोगों को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल करवाई गई थी।
जाकिया जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। अब कोर्ट द्वारा SIT की रिपोर्ट को सही माना गया है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

Gujarat Violence Update: क्या है मामला?
दरअसल साल 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद गुजरात में हुए दंगे में कांग्रेस के पूर्व सांसद और विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगे में शामिल भीड़ ने मार डाला था। जिसके बाद SIT द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। SIT द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को कांग्रेस के पूर्व सांसद की पत्नी ने रिपोर्ट के खिलाफ याचिका पहले हाईकोर्ट में डाली थी। लेकिन याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसे खारिज कर दिया है।
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