अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इस काम को जल्दी निपटा लें, क्योंकि अब आपके पास बस कुछ ही दिन का समय बचा है। सरकार ने हाल ही में सिस्टम अपग्रेड के चलते लोगों को राहत देते हुए आयकर रिटर्न की तारीख में एक महीने का इजाफा किया था। पहले आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी जिसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। फिलहाल 31 अगस्त के बाद भी रिटर्न न भरने वालों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगने का प्रावधान है। इससे ज्यादा देरी पर जुर्माना बढ़ाकर दस हजार रुपये किया जा सकता है। अगर आपने अबतक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब और देर मत कीजिए।
हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ सकती है। ये बढ़त कितने दिन की होगी या किन इलाकों के लिए होगी इस बारे में अंतिम फैसला अगस्त के आखिरी मे ही रिटर्न फाइलिंग के आंकड़े देखने के बाद ही लिया जाएगा। केरल और अन्य राज्यों में आई बाढ़ और तबाही को देखते हुए वित्त मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ से केरल और देश के दूसरे कई इलाकों में आई बाढ़ के चलते वित्त मंत्रालय कुछ इस बारे में विचार कर रहा है। इलाकों में लोगों को रिटर्न भरने के लिए और समय देने की गुंजाइश बनती है।
वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और केरल मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को दिए जाने वाले सभी दान टैक्स फ्री हैं, जबकि केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए एनजीओ को दिया जाने वाला दान 50 फीसदी इनकम टैक्स छूट के दायरे में आएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि में व्यक्तियों, संगठनों और ट्रस्टों की ओर से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किए जाते हैं। इस फंड को किए जाने वाले सभी योगदान आयकर की धारा 80G के तहत आयकर से मुक्त हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन