Go First: गो फर्स्ट एक बार फिर आसमान में उड़ान भरती दिखाई देगी। दरअसल, एविएशन सेक्टर की रेग्यूलेटर डीजीसीए ने कुछ शर्तों के साथ गो फर्स्ट को उड़ान भरने की इजाजत दे दी है। बताया गया है कि गो फर्स्ट के रिजॉल्युशन प्रोफेशनल शैलेंद्र अजमेरा को डीजीसीए ने पत्र लिखकर इस फैसले की जानकारी दी है।

Go First: शर्तों के फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर सकती है एयरलाइन
डीजीसीए ने कहा है कि गो फर्स्ट फिर से कुछ शर्तों के फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर सकती है। इन शर्तों में डीजीसीए ने कहा है कि कंपनी में किसी बदलाव जिसका रिजॉल्युशन प्रोफेशनल द्वारा जमा किए गए प्लान पर असर पड़ता हो उसकी फौरन जानकारी डीजीसीए को उपलब्ध कराई जाए। डीजीसीए ने कहा कि रिजॉल्युशन प्रोफेशनल को फ्लाइट शेड्यूल, एयरक्रॉफ्ट की हालत, पायलट्स, केबिन क्रू, एएमई, फ्लाइट डिसपैचर की जानकारी रेग्यूलेटर को उपलब्ध करानी होगी।
बताया गया है कि शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेशन अंतरिम फंडिंग की उपलब्धता और फ्लाइट शेड्यूल की डीजीसीए से अप्रूवल के बाद शुरू की जा सकती है। साथ ही फ्लाट के टिकट की बिक्री भी डीजीसीए से इजाजत मिलने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। डीजीसीए ने कहा कि रिजॉल्युशन प्रोफेशनल को समय समय पर डीजीसीए द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा डीजीसीए ने बताया कि गो फर्स्ट ने 26 जून को फिर से ऑपरेशन शुरू करने करने को लेकर जो प्लान सौंपा था उसका अध्ययन किया गया है और उसे रेग्यूलेटर ने स्वीकार कर लिया है।
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