दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आधर पर किसी को भी अपने हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दिया है। यह निर्णय स्वतंत्रता दिवस से पहले और ऐसे समय पर लिया गया है, जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ लगा रहे है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह निर्णय नियमित तौर पर जारी किया जाता है। सुत्रों से पता चला है कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में ले सकता है। अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए कोई खतरा साबित हो सकता है।
जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की शक्ति का भी उपयोग कर सकती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर रोग लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 32 दिनों की सुरक्षा के कारण लागू रहेगा।