Pawan Khera: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसके बाद अदालत ने आज इन नेताओं को समन जारी किया है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी की बेटी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से सामग्री हटा दिया जाएगा।

Smriti Irani ने Pawan Khera को भेजा था नोटिस
गौरतलब है कि इससे पहले, गोवा बार मामले में अपनी बेटी का नाम लेने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा था। जिन कांग्रेस नेताओं को केंद्रीय मंत्री ने नोटिस भेजा गया था, उसमें पवन खेड़ा (Pawan Khera) और जयराम रमेश का नाम शामिल है।
Pawan Khera ने स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए आरोप
बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में ‘अवैध बार’ चलाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल से ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए। ईरानी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की ‘5000 करोड़ रुपए की लूट’ पर उनके मुखर रुख के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया जा रहा है।
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