करीब 17 साल बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार को गुरुवार को इंसाफ मिला। पंचकूला की सीबीआई अदालत ने साध्वी यौन शोषण के मामले में सुनारिया जेल में सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
#Panchkula: स्पेशल #CBI कोर्ट ने राम रहीम पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया, #RamRahim के तीनों सहयोगियों को भी मिली उम्र कैद की सजा #RamRahimVerdict #DeraSachaSauda pic.twitter.com/Cck2eN2KwU
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) January 17, 2019
इस हत्याकांड मामले में राम रहीम के अलावा तीन अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा दी गई अर्जी के बाद सजा का ऐलान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। सजा के ऐलान से पहले सीबीआई ने कोर्ट से गुरमीत राम रहीम को फांसी देने की मांग की थी।
साध्वी यौन शोषण मामले में सुनवाई के बाद पंचकूला में हिंसा की बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था का खास प्रबंध किया गया। सिक्यॉरिटी के मद्देनजर सुरक्षाबल चप्पे-चप्पे पर तैनात किए गए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटा जा सके।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल, छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। पत्रकार छत्रपति की हत्या के बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया था और बाद में इसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। सीबीआई ने 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था।