Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत की याचिका पर अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ को वकील ने बताया कि कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिस पर अभी तक फैसला नहीं किया गया है।

Azam Khan को अन्य मामलों में मिली जमानत
SC ने यह भी देखा कि 137 दिन बीत चुके हैं लेकिन आज तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। शीर्ष अदालत ने इसे न्याय का उपहास बताया और कहा कि वह इस पर बुधवार को सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आजम खान को अन्य 86 मामलों में जमानत दी गई है।

बता दें कि आजम खान ने अपनी याचिका में, पुलिस थाना अज़ीम नगर, रामपुर, यूपी में दर्ज 2019 की केस क्राइम नंबर 312 की प्राथमिकी में उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 468, 471, 447, 201 और 120बी के तहत और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत खान पर केस दर्ज है।
Azam Khan की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में 2021 से आदेश सुरक्षित
आजम खान ने पहले SC को सूचित किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2021 में उनकी जमानत के लिए आदेश सुरक्षित रखा गया है। बाद में यूपी सरकार ने मामले से संबंधित कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत किया और फिर उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। बताते चलें कि यह इकलौता मामला है जहां आजम खान की जमानत अर्जी लंबित है। खान पिछले साल फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है ।
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