Allahabad High Court: प्रयागराज कुंभ के दौरान फिजूल खर्ची मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2019 में कुम्भ मेला का आयोजन किया गया था। इसमें वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। याचिका दायर होने के बाद इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुंभ के दौरान बड़े स्तर पर हुई वित्तीय अनियमितता को लेकर जरूरी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

Allahabad High Court: CAG की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता का खुलासा
बता दें कि जनहित याचिका में 19 अगस्त 2021 के CAG (Comptroller and Auditor General of India) की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कार्रवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि सीएजी की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हुआ था कि कुम्भ मेला 2019 प्रयागराज में तमाम खर्च बेवजह किया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में भी नहीं रखा गया है, जो कि जरूरी है।

Allahabad High Court: 15 फरवरी 2022 को होगी अगली सुनवाई
गौरतलब है कि अब इस मामले में जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने तन्मय चटर्जी की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह तीन सप्ताह में सभी जरूरी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल करते कहा कि कुंभ मेला में हुए खर्च को लेकर सीएजी द्वारा 19 अगस्त 2021 को दी गई ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की गई या नहीं? बता दें कि तनमय चटर्जी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को होगी। वहीं सुनवाई के दौरानप्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष पेश किया।
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