Allahabad High Court ने कहा आश्रित कोटे में नियुक्ति शासनादेश के बाद अर्जी वैधता की जांच का अधिकार नहीं

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Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का शासनादेश जारी हो चुका है, तो नगर निगम को अर्जी की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़ को 3 सितंबर 2021 के शासनादेश के तहत 6 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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Allahabad High Court: समादेश जारी करने की बात कही

ये आदेश Allahabad High Court के न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कुलवंत कुमार की याचिका पर दिया है।याचिका में शासनादेश के तहत आश्रित कोटे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।

15 दिसंबर 21 को अपर नगर आयुक्त ने याची से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी। जिसका दस्तावेजी सबूत के साथ 18 दिसंबर 21को जवाब दाखिल करने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उसने कोर्ट की शरण ली।

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