लोकसभा (Loksabha) से आज चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने वाले लोगों की आधार कार्ड संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है। मालूम हो कि केंद्र सरकार चुनाव सुधारों को लेकर एक अहम कदम उठाने जा रही है। वोटर आईकार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने का सरकार ने फैसला किया है।
Voter ID Card को Aadhar Card से जोड़ने वाला विधेयक संसद में पेश
इससे पहले आज लोकसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पेश किया। बता दें कि विधेयक के जरिए जन प्रतिनिधि कानून 1950 और जन प्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव किया जाएगा। इसे चुनाव सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिछले हफ्ते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इन बदलावों को मंजूरी दी थी।

सबसे बड़ा बदलाव वोटर आई कार्ड को लेकर किया जा रहा है। आज पेश हुए बिल के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, मतदाता सूची को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है।
सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल इसे ऐच्छिक या वैकल्पिक बनाया जा रहा है। मतलब ये कि लोगों को अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने या न जोड़ने का विकल्प दिया जाएगा।
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