राम गोपाल वर्मा को बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

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राम गोपाल वर्मा को बड़ा झटका
राम गोपाल वर्मा को बड़ा झटका

फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में राहत नहीं मिली है। मुंबई की एक अदालत ने उनकी जेल की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। इससे पहले, 21 जनवरी को कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी और 3.72 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में जनवरी में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ राम गोपाल वर्मा ने राहत की मांग की थी। हालांकि, 4 मार्च को एडिशनल सेशन जज एए कुलकर्णी ने उनकी अपील खारिज कर दी, क्योंकि वे अदालत में पेश नहीं हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन वर्मा के पास कोर्ट में हाजिर होकर जमानत की अर्जी लगाने का विकल्प रहेगा।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2018 का है, जब एक कंपनी ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता कंपनी के वकील राजेश कुमार पटेल ने कोर्ट में बताया कि उनकी कंपनी लंबे समय से वर्मा की फर्म को हार्ड डिस्क सप्लाई कर रही थी।

आरोप है कि फरवरी से मार्च 2018 के बीच सप्लाई किए गए हार्ड डिस्क के बदले वर्मा की फर्म को 2.38 लाख रुपये चुकाने थे। भुगतान के लिए जारी किया गया चेक 1 जून 2018 को बाउंस हो गया। जानकारी देने के बाद वर्मा की ओर से दूसरा चेक जारी किया गया, लेकिन वह भी मान्य नहीं हुआ। इसके बाद कंपनी ने कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत अब वर्मा को कोर्ट से झटका लगा है।