पंजाब में लुधियाना की एक अदालत ने एक्ट्रेस राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट में पेश ना होने की वजह से उनके खिलाफ फ्रेश अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है।
दरअसल राखी सावंत को लुधियाना कोर्ट ने शनिवार (5 अगस्त) को पवित्र महाकाव्य रामायण के लेखक महर्षि वाल्मिकी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जमानत दे दी थी।
लेकिन उन्हें सोमवार 7 अगस्त तक ट्रायल कोर्ट में आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया था। राखी को जमानत देते हुए सेशन जस्टिस गुरुबीर सिंह ने कहा था कि सावंत को 7 अगस्त तक न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता के सामने सरेंडर करना होगा, लेकिन राखी फिर नहीं पहुंची।
आपको बता दें कि इससे पहले भी एक्ट्रेस के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जा चुका है क्योंकि वे सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं पहुंची थीं।
अब न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता नें इस मामले में अगली तारीख 5 सिंतबर की दी है। इस बीच राखी के वकील ने इस मामले में जिला सेशन जज गुरबीर सिंह के पास जमानत अवधि बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल की है क्योंकि एक्ट्रेस इस समय अमेरिका में हैं।
गौरतलब है कि एक कार्यक्रम के दौरान राखी सावंत ने महर्षि वाल्मीकि और गायक मीका सिंह के व्यवहार परिवर्तन को लेकर तुलना की थी। इसके खिलाफ वाल्मीकि समुदाय की ओर से भारी प्रतिक्रिया आई थी। वकील नरिंद्र आदिया ने गत वर्ष 9 जुलाई को राखी के खिलाफ एक शिकायत दायर कर दावा किया था कि उनकी निजी टेलीविजन चैनल पर कथित तौर पर की गई एक टिप्पणी से वाल्मिकी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।