Assistant Teacher 2013 Recruitment Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने चयनित सहायक अध्यापक (Assistant Teacher) के नियुक्ति मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन विभाग को अवसर दिया था। इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई जवाब न देने पर कोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्रावली के साथ 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि एक माह बीत गया, सचिव की तरफ से न जवाब दिया गया और न ही अपने वकील को कोई जानकारी दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने संजय कुमार की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र ने की बहस
अधिववक्ता विवेक मिश्र का कहना था कि बोर्ड ने 2013की भर्ती में संस्कृत अध्यापक के 442बालक 30 बालिका के पद विज्ञापित किया। 369 बालक पदों के परिणाम घोषित हुए। पैनल जारी नहीं किया गया तो कोर्ट ने जारी करने का निर्देश दिया।
कुछ गलत सवालों को लेकर कायम याचिका पर कोर्ट ने विचार का निर्देश दिया। पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया। इसमें याची एस सी कोटे में चौथे स्थान पर चयनित किया गया है।
उसे ऐसा कालेज आवंटित किया गया जहां 2017 से एक अध्यापक राजेश कुमार सरोज कार्यरत था। उसने हाईकोर्ट से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। सरोज को दूसरा कालेज आवंटित किया गया किन्तु वह वहीं, रहा। याची ने आदेश पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की है। इसपर सचिव के जवाब न देने पर कोर्ट ने उन्हें रिकॉर्ड के साथ तलब किया है।
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