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Home व्यापार ITR Refund: इन कारणों से अटक सकता है आपका इनकम टैक्स रिफंड,...
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ITR Refund: इन कारणों से अटक सकता है आपका इनकम टैक्स रिफंड, बचाव के उपाय जानें

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Alka Jaiswar
-
May 2, 2025
0
16
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    ITR Refund
    ITR Refund

    30 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। साथ ही, कंपनियां भी जल्द ही अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 देना शुरू कर देंगी, जिसमें सालाना आय और टैक्स डिडक्शन की पूरी जानकारी होती है। आईटीआर फाइल करते वक्त कई लोग रिफंड के लिए आवेदन करते हैं, जो कि मुख्य रूप से टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के लिए होता है। लेकिन कभी-कभी यह रिफंड अटक सकता है। ऐसे में इसे फंसा रहने से बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

    रिफंड क्यों अटक सकता है?

    आमतौर पर, आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड 2 से 4 हफ्ते के भीतर मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

    • ई-वेरीफिकेशन न करना: रिटर्न फाइल करते वक्त ई-वेरीफिकेशन करना जरूरी है। वेरिफिकेशन के बिना डिपार्टमेंट से रिफंड जारी नहीं किया जाता है।
    • पैन और आधार लिंक न होना: यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, तो रिफंड अटक सकता है।
    • टीडीएस का मिलान न होना: यदि आपका टीडीएस और रिटर्न का मिलान सही नहीं होता है, तो भी रिफंड अटक सकता है।
    • गलत बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना: अगर आपने आईटीआर में बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज किया है, तो रिफंड की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

    रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

    • रिफंड स्टेटस जानने के लिए आप निम्नलिखित स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
    • सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करके साइट पर लॉगिन करें।
    • यहां आपको “टैक्स रिटर्न फॉर्म” का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
    • इसके बाद असेसमेंट ईयर का चयन करें।
    • अब acknowledgment number वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और रिफंड का स्टेटस देखें।
    • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड से संबंधित जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से दी जाती है। अगर रिफंड प्रोसेस में कोई समस्या होती है, तो उसकी सूचना भी आपको ईमेल पर मिलेगी।

    आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है?

    टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करते समय दो विकल्प होते हैं: ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80सी जैसे फायदे मिलते हैं, जबकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, इसमें टैक्स बचत के लिए सेक्शन 80सी जैसे लाभ नहीं होते हैं। इसलिए, दोनों टैक्स रिजीम की तुलना करके अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव करना बेहतर रहेगा।

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