GST On House Rent: क्या आप किरायेदार हैं और GST प्रणाली के साथ रजिस्टर्ड हैं? GST काउंसिल की 47वीं बैठक की सिफारिशों के मुताबिक 18 जुलाई से किराये की आवासीय संपत्ति पर आपको 18 फीसदी GST देना होगा। हालांकि, कर का भुगतान करते समय किरायेदार इसे कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं। इससे पहले, 17 जुलाई, 2022 तक आवासीय संपत्तियों के किराये को GST से छूट दी गई थी, भले ही किरायेदार या मकान मालिक पंजीकृत हो या नहीं। लेकिन 18 जुलाई से आवासीय संपत्ति पर किराए देना होगा। ऐसे किरायेदारों द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत कर का भुगतान किया जाएगा।

GST On House Rent: आम वेतनभोगी को नहीं देना होगा GST
क्लियर के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चित गुप्ता ने बताया कि अगर किसी आम वेतनभोगी व्यक्ति ने मकान या फ्लैट किराए पर लिया है तो उसे GST देने की जरूरत नहीं है। हालांकि, एक GST- रजिस्टर्ड व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा करता है, उसे मालिक को दिए गए ऐसे किराए पर 18 प्रतिशत GST देना होगा।
आमतौर पर, GST रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता तब होती है जब किसी व्यवसाय या पेशे का वार्षिक कारोबार GST कानून के तहत सीमा से अधिक हो। बता दें कि माल और सेवा कर (GST) 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस साल जुलाई में, GST संग्रह 1.49 लाख करोड़ रुपये के दूसरे उच्चतम स्तर को छूआ था। वहीं, एक साल पहले इसी महीने में GST संग्रह 1,16,393 करोड़ रुपये था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह छठी बार है जब GST की शुरुआत के बाद से मासिक GST संग्रह 1.40 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है और मार्च 2022 से लगातार 5वां महीना है।

GST On House Rent: किसके ऊपर होगा असर?
GST परिषद की 47वीं बैठक के बाद लागू किए गए नए बदलाव का असर उन कंपनियों और पेशेवरों पर पड़ेगा, जिन्होंने किराए या पट्टे पर आवासीय संपत्तियां ली हैं। कर्मचारियों के लिए गेस्ट हाउस या आवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किराए पर ली गई आवास संपत्तियों के लिए 18 प्रतिशत GST लगेगा। इससे उन कंपनियों के लिए कर्मचारियों की लागत बढ़ जाएगी जो कर्मचारियों को मुफ्त आवास की पेशकश कर रही हैं।
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