BJP के पूर्व सांसद Kirit Somaiya को कोल्हापुर जाने की अनुमति नहीं, प्रशासन ने CRPC की धारा 144 लागू

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महाराष्ट्र के BJP नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) को सतारा जिले के कराड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया है।  कोल्हापुर जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी। साथ ही 20 और 21 सितंबर को सभा पर रोक लगाते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है। नेता किरीट सोमैया ने रविवार को दावा किया था कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के अधिकारियों ने उन्हें जिले में प्रवेश करने से रोक दिया है। सोमैया ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशरिफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है।

कानून-व्यवस्था बिगड़ने आशंका को देखते हुए, प्रवेश पर रोक

सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री एवं कोल्हापुर जिले के कागल से विधायक मुशरिफ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने तथा रिश्तेदारों के नाम पर ‘बेनामी’ संपत्ति रखने का 13 सितंबर को आरोप लगाया था। सोमैया का सोमवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के इस जिले में जाने का कार्यक्रम था। उन्होंने कोल्हापुर के जिलाधिकारी राहुल रेखवार की ओर से जारी 19 सितंबर का एक आदेश दिखाया, जिसमें कहा गया है कि सोमैया को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत ‘उनकी जान को खतरा व उनके दौरे के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बिगड़ने आशंका को देखते हुए’ जिले में उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

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आदेश में यह भी कहा गया कि सोमैया को सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है, लेकिन गणपति विसर्जन के कारण पुलिस की व्यस्तता को देखते हुए यह संभव नहीं होगा। मुंबई के नवघर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सुनील कांबले ने भी सोमैया को नोटिस जारी कर उनसे कोल्हापुर प्रशासन के आदेश का पालन करने को कहा है। सोमैया का मुलंड स्थित आवास नवघर थाना क्षेत्र में आता है।

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