Varanasi शहर से उत्पात मचाने वाले बंदरों को उपयुक्त जंगल में दो माह के भीतर शिफ्ट करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। याची का कहना था कि बंदरों से कुछ एरिया के निवासियों व टूरिस्ट को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बंदरों से वाराणसी शहर के लोग काफी परेशान हैं। इसलिए बंदरों को जंगल में शिफ्ट किया जाए।
कोर्ट ने इस मामलें में सुनवाई करते हुए कहा कि बंदरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जंगल में शिफ्ट किया जाए।शिफ्टिंग में बंदरों का ख्याल रखा जाए ताकि उन्हें दिक्कत न हो। बंदरों को ऐसे जंगल में भेजा जाए, जहां उनके जीवन के लिए जरूरी वनस्पतियां मौजूद हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति ए के ओझा की खंडपीठ ने मां गंगा पक्का महल ट्रस्ट की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका पर अधिवक्ता प्रांशु गुप्ता ने बहस की। सरकारी वकील ने कहा कि जिला वन अधिकारी ने मुख्य वन संरक्षक से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही शिफ्ट किया जायेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है। कार्यवाही तीन माह में पूरी की जाए।
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