Anti Tobacco Warning: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें साफतौर पर कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे।
Anti Tobacco Warning: विश्व तंबाकू निषेध दिवस जारी की अधिसूचना
Anti Tobacco Warning:गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अधिसूचना विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर जारी की है। इसके बाद नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा।
सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में यह पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड की अवधि की एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है।
Anti Tobacco Warning: स्वास्थ्य चेतावनी भी प्रदर्शित करनी अनिवार्य
Anti Tobacco Warning:नए नियमानुसार तंबाकू उत्पादों अथवा उनके इस्तेमाल को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड का स्पॉट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए रखना होगा। तमाम ओटीटी प्लेटफार्म पर तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन या कार्यक्रम में उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी।
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