उत्तराखंड में 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के ग्रामीण इलाकों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण परिस्थितियों का आकलन कर आवश्यकता अनुसार अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे। राज्य में कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसके लिए कोविड-19 टेस्ट निगेटिव अधिकतम 72 घंटे पूर्व का होना अनिवार्य शर्त होगा। शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता में छूट
मार्केट हफ्ते में छह दिन सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे राज्य के भीतर आवाजाही में छूट रहेगी। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को इस बार राहत दी गई है। अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
शादी समारोह में निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल
उधर जिलाधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समय अवधि को लेकर शिथिलता से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हैं। प्रदेश में शादी समारोह में 50 लोगों को आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर दी जाएगी।
बाहर के लोगों के लिए पंजीकरण जरूरी
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। कोरोना कर्फ्यू का समय एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और बाकी सभी नियमों को पहले को तरह ही रखा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी जा सकेगी। उन्हें 72 घंटे के अंदर की RT PCR/ True Nat/CBNATT/RT Covid Negative TEST Report के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन दे सकेगा। आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है।
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा और जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।