बॉम्बे उच्च न्यायालय के नाम को बदल कर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूर्व श्रम न्यायालय के न्यायाधीश ने दयार की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाई कोर्ट करने की मांग की गई।
वीपी पाटिल, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, लेबर कोर्ट मुंबई द्वारा इस याचिका को दायर किया गया है , “ याचिका महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले और संबंधित लोगों की एक बड़ी संख्या की ओर से दायर की गई है|
जो अपनी मराठी संस्कृति और विरासत पर बहुत गर्व करते हैं और “हाई कोर्ट ऑफ़ बॉम्बे” का नाम बदलकर “महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय” करने की मांग कर रहे हैं, वे भारत के संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14,19, 21, 29 में निहित अधिकारों को लागू करने की मांग की है ।”
याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि 19 जुलाई ,2016 को उच्च न्यायालय (नाम का पर्याय) विधेयक, 2016 भारत के संसद में ‘बंबई में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका’ के नाम के रूप में ‘मुंबई में उच्च न्यायालय’ के नाम से पेश किया गया था। और ‘चैन्नई में उच्च न्यायालय’ क्रमशः “चेन्नई में उच्च न्यायालय के न्यायिक” के रूप में, हालांकि राज्यों के बीच सर्वसम्मति की कमी के कारण संसद में विधेयक धराशाई हो गया।
इसके बाद वर्ष 2018 में केंद्र सरकार से उच्च न्यायालयों के नाम बदलने के बिल को फिर से प्रस्तुत करने के लिए नए कदम उठाने की मांग की गई। हालांकि, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।