दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने तोमर के 2015 विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया है। जितेंद्र सिंह तोमर पर नामंकन में शिक्षा की गलत जानकारी देने का आरोप था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे गलत जानकारी देने के आरोप में #Delhi के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द किया।
#DelhiHighCourt #APNNews— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) January 17, 2020
तोमर दिल्ली की त्रि नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस बार भी त्रि नगर सीट से आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र सिंह तोमर को ही टिकट मिला है। फर्जी डिग्री का मामले के चलते जीतेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली सरकार में कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
जीतेंद्र सिंह तोमर 2013 और 2015 में त्रिनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में तोमर को करीब 2800 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2015 में उन्होंने करीब 22 हजार वोट से जीत दर्ज की थी।
जीतेंद्र सिंह तोमर को 2015 में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन जुलाई 2015 में उन्हें दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ वक्त के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।