शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को जल्द ही देश छोड़ने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। यह प्रस्ताव एमिग्रेशन बिल 2019 के ड्राफ्ट में रखा गया है। फीडबैक की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय इसे संसद में पेश करेगा।

सूत्रों की माने तो यह ड्राफ्ट 9 जनवरी से सार्वजनिक हुआ है। फीडबैक के अनुसार इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि यह प्रक्रिया छात्रों के लिए ज्यादा जटिल नहीं होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। ऐसे में छात्र कुछ आसान स्टेप्स के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

बिल के ड्राफ्ट के अनुसार नौकरी और शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले हर व्यक्ति के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य होगा। यह ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर होगा जिससे विदेश जाने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत न हों। सरकार का कहना है कि अनिवार्य पंजीकरण का मकसद मुश्किल समय में दूसरे देश में रहने वाले भारतीयों तक आसानी से मदद पहुंचाने का है।

इस बिल में भर्ती करने वाली एजेंसियों और एजेंट्स का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। बता दें कि इससे पहले भारत ने कुछ चुनिंदा देशों में जाने वाले लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया था। इनमें यूएई, अफगानिस्तान, बहरेन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनॉन, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, साऊदी अरब, सुडान, साउथ सुडान, सीरिया, थाइलैंड और यमन शामिल है।

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