बंगाल प्रशासन की तरफ से रैली निकालने की इजाजत नहीं मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सात दिसंबर से तीन रैलियां निकालने के लिए प्रशासन और पुलिस से अनुमति मांगी थी जो नहीं मिली। जिसके बाद पार्टी कोर्ट की शरण में पहुंच गई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार तय की है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को राज्य में तीन रथ यात्रा के साथ पार्टी के लोकतंत्र बचाओ रैली अभियान की शुरुआत करेंगे।
न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ के समक्ष भाजपा ने दावा किया कि डीजी-आईजीपी और गृह सचिव को तीन रैलियां निकालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कई पत्र भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
वहीं महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि डीजी-आईजीपी या गृह सचिव रैलियों की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है और एक राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा को यह पता होना चाहिए।
दत्ता ने बृहस्पतिवार तक का समय मांगते हुए अदालत को बताया कि तीनों रैलियों के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार से दिशानिर्देश लेने होंगे।
जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही पीठ ने दोनों पक्षों को साथ बैठकर कोई फैसला लेकर ही अगली दफा कोर्ट में आए।