Diwali 2022: अब की दीवाली बिना पटाखों वाली; कहीं फुल बैन तो कहीं दो घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी, जानें किस राज्य में क्या नियम ?

तमिलनाडु सरकार ने एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे के बीच पटाखें जलाने की अनुमति होगी। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अस्पतालों, स्कूलों और अदालतों के आस-पास पटाखे फोड़ने से बचने के लिए एक सलाह जारी की है।

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Firecrackers banned on Diwali
Firecrackers banned on Diwali

Diwali 2022: सर्दियों के मौसम शुरू होने के साथ ही दिल्ली-NCR की हवा बेहद खतरनाक हो जाती है। लोगों को घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली में दिवाली के दिन और दिवाली के कुछ दिनों बाद तक प्रदूषण का स्तर बढ़ने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। दरअसल, इस मौसम में उत्तर भारत के राज्यों में पराली जलाने और सड़क पर होने वाले पॉल्यूशन की जुगलबंदी, लोगों का जीना दूभर कर देती है।

अब दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ राज्य सरकारों ने इस साल पटाखों को फोड़ने के लिए पहले ही मानदंड निर्धारित कर दिए हैं। चूंकि आतिशबाजी के कारण त्योहार के तुरंत बाद हवा जहरीली हो जाती है। इसको देखते हुए सरकारों ने अब श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रित करने की योजना बनाई है।

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Diwali 2022

Diwali 2022: इन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पटाखे फोड़ने से पहले जान लें गाइडलाइन:

दिल्ली

दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने और बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पूर्ण प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन है।

पंजाब

पंजाब सरकार ने 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय रात 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया है।

राज्य के पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध है और केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही ग्रिन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।

मंत्री ने आगे कहा कि दिवाली के अलावा, गुरु नानक देव के ‘प्रकाश पर्व’ 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे और 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11.55 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक 35-35 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाएगी।

हरियाणा

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने भी ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है। एक आदेश के अनुसार, सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं ने हरियाणा में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल आतिशबाजी की अनुमति दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान राज्य में क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों के अलावा कोई भी पटाखों का आयात और बिक्री नहीं की जाएगी।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे के बीच पटाखें जलाने की अनुमति होगी। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अस्पतालों, स्कूलों और अदालतों के आस-पास पटाखे फोड़ने से बचने के लिए एक सलाह जारी की है।

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