Allahabad HC : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीआईजी कारागार एवं प्रशासन शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय और जेल सुपरीटेंडेंट जौनपुर श्रीकृष्ण पांडेय को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को याचिका पर एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कहा कि जवाब न देने पर तलब कर अवमानना आरोप निर्मित कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
Allahabad HC : याचिका पर दिया आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रभु नारायण सिंह की ओर से दाखिल की गई याचिका पर दिया।
याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि याची जिला जेल जौनपुर में जेल हेड वार्डर था। विभाग द्वारा गलत वेतन निर्धारण किए जाने पर वसूली कार्रवाई को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा कि विभाग अपनी गलती के लिए बिना जांच किए याची को दोषी नहीं ठहरा सकता। इस आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना की याचिका दायर की गई है।
Allahabad HC : कोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मामले की सुनवाई की। मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा न करने वाले अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट का मूल्यांकन न करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी के एम नीलम की याचिका को खारिज करते हुए दिया। याची ने आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दी थी और प्रश्न पुस्तिका को जमा नहीं करवाया। आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि बिना प्रश्न पुस्तिका जमा किए उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकती। ऐसे में याची की ओर से आयोग के निर्देशों का पालन न करने के कारण कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
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