आधार कार्ड को सरकार ने बैंक और बड़े ट्रांजेक्शन के लिए पहले से ही अनिवार्य कर दिया था पर अब यह अटल पेंशन योजना और केरोसिन में सरकारी सब्सिडी पाने के लिए भी अनिवार्य है। देश में जो भी व्यक्ति केरोसिन सब्सिडी ले रहा है या पेंशन स्कीम में कन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसे अब आधार नंबर या आधार इन्रोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको ऐसे स्कीमों के तहत मिलने वाले सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि केरोसिन सब्सिडी के लिए आधार या आधार इन्रोलमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। यानी, इससे पहले आपको अपने आधार नंबर या इन्रोलमेंट प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। वहीं अटल पेंशन योजना के लिये आधार हासिल करने की समयसीमा 15 जून है। हालांकि आधार न बन पाने तक आप अपना राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान पासबुक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जारी रोजगार कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र लाभ के लिये पहचान के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इसके अलावा हाउसहोल्ड को जारी होने वाले राशन कार्ड को भी आधार नंबर से लिंक करने का फैसला लिया गया है । जिससे कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जा सके। पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने नॉन सब्सिडी रेट पर पीडीएस केरोसिन खरीदने वालों के खाते में सीधे सब्सिडी की रकम ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की शुरूआत की है।
बरहाल केरोसिन सब्सिडी और अटल पेंशन योजना के लिए आधार को अनिवार्य बनाने से सब्सिडी की लिकेज रुकेगी और वास्तविक लाभार्थी को ही इससे लाभ होगा। केंद सरकार ने इसके लिए आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 7 को शामिल किया है। इसके तहत, कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सर्विस, बेनेफिट या सरकारी सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य हो जाता है।