Unnao Rape Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता की 2019 दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया। 2017 में नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में सेंगर को 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। विदित हो कि यूपी के उन्नाव में साल 2017 में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था।
Unnao Rape Case में कुलदीप सेंगर को हो चुकी है उम्रकैद की सजा
2019 में पूर्व बीजेपी सदस्य कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा सेंगर को न्यायिक हिरासत में लड़की के पिता की मौत का दोषी पाया गया।मामले में दो चार्जशीट दाखिल की गई थी।
2018 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया गया। सेंगर, उसके भाई, तीन पुलिसकर्मियों और पांच अन्य व्यक्तियों पर बलात्कार पीड़िता के पिता को अपराधी के रूप में फंसाने का आरोप लगाया गया।

याद हो कि बलात्कार पीड़िता ने 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। उसके पिता की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं ने मामले की ओर लोगों का ध्यान खींचा और अप्रैल 2018 में इस घटना को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था।
Unnao Rape Case पीड़िता की हुई थी दुर्घटना

2019 दुर्घटना मामले में बलात्कार पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई। ट्रक ने लाइसेंस प्लेट को काला कर रखा था, और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे।
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