Allahabad High Court ने नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम समय दिए जाने के बावजूद ज़वाब दाखिल न करने पर CBI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि CBI 17 दिसंबर 2021 तक जवाब नहीं दाखिल करती तो समझा जायेगा कि इस मामले में वह कुछ नहीं कहना चाहती और कोर्ट 20 दिसंबर को उचित आदेश पारित कर देगी।
कोर्ट ने कहा कि वह CBI का पक्ष सुने बगैर एक पक्षीय आदेश नहीं देना चाहती। इसलिए जवाब दाखिल करने का एक और आखिरी मौका दिया जा रहा है और अगर फिर भी जवाब दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट अगली सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर को अर्जी तय कर देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यादव सिंह की अर्जी पर दिया है।
क्या है मामला?
नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर स्टेडियम के निर्माण ठेके में धांधली करने व लागत से कहीं अधिक का ठेका अपने चहेतों को देने का आरोप है। कोर्ट ने CBI को 23 नवंबर को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था और साफ कहा था कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। लेकिन इसके बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा उसे संरक्षण दिया जाय। अर्जी की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
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