National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) द्वारा Home Buyers की शिकायतों से संबंधित मामलों का निपटारा देरी से करने को लेकर Supreme Court ने उस पर नाराजगी जाहिर की है। होम बायर्स की शिकायतों का निपटारा करने को लेकर Supreme Court के आदेश के बावजूद भी NCDRC द्वारा लगातार देरी की जा रही थी। नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि NCDRC द्वारा मामलों की सुनवाई में देरी करने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया है जबकि उसका पालन किया जाना चाहिए था।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने NCDRC अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की 3 महीने के भीतर सुनवाई कर फैसला दे और रजिस्ट्री में अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई का आग्रह किया
दरअसल NCDRC ने एक मामले को फरवरी में सुनवाई के लिए तय किया गया था। जिसकी अगली सुनवाई की तारीख अगस्त के लिए कर दी गई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने NCDRC अध्यक्ष को इस मामले की जल्द सुनवाई कर मामले के निपटारे के लिए आग्रह किया लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता के मामले की तारीख अगस्त के बाद जुलाई 2022 के लिए तय कर दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है।
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