अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को कहा है कि अगर वे लॉस एंजिल्स या किसी अन्य विदेशी देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
यह आदेश उस याचिका के बाद आया है, जिसमें दंपति ने उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने व्यावसायिक और निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारी सुरक्षा जमा राशि के बिना विदेश यात्रा संभव नहीं है।
मामला क्या है
यह विवाद अगस्त में सामने आया था। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कोठारी के अनुसार, ये घटनाएं 2015 से 2023 के बीच हुईं।
उन्होंने बताया कि दंपति ने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगने के लिए उनसे संपर्क किया। यह कंपनी लाइफस्टाइल उत्पादों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए शुरू की गई थी।
कोठारी ने क्या आरोप लगाए
शुरुआत में यह निवेश 12% ब्याज के कर्ज के रूप में था। लेकिन शिल्पा और राज कुंद्रा ने कथित तौर पर उन्हें इसे इंवेस्टमेंट में बदलने के लिए कहा और मासिक रिटर्न और मूल राशि की पूरी अदायगी का वादा किया। कोठारी का कहना है कि उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और उसी साल सितंबर में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। अब उनका दावा है कि पैसे का इस्तेमाल व्यवसाय के विस्तार के बजाय निजी खर्चों में किया गया।
पूछताछ और लुकआउट सर्कुलर
सितंबर में, आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया, जिससे वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते। पिछले हफ्ते शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई, हालांकि उनकी संलिप्तता का सटीक विवरण अभी स्पष्ट नहीं है।