Advance Tax: ‘अग्रिम कर’ या कहें ‘एडवांस टैक्स’ एक ऐसा कर है जिसे करदाताओं को अपनी अनुमानित वार्षिक आय के आधार पर अग्रिम रूप से जमा करना होता है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का कर योग्य आय पर कुल देय कर एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो उसे एडवांस टैक्स जमा करना आवश्यक होता है। इसे “पे-ऐज़-यू-अर्न” प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि करदाता को अपनी कमाई के साथ-साथ कर का भुगतान करना होता है।
किन्हें जमा करना होता है अग्रिम कर?
एडवांस टैक्स मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के करदाताओं को जमा करना पड़ता है।
स्व-नियोजित व्यक्ति (Self-employed Individuals):
डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रीलांसर या अन्य पेशेवर, जो नियमित वेतन नहीं कमाते हैं।
व्यवसायी (Business Owners):
व्यापार से लाभ कमाने वाले व्यक्ति, चाहे वह छोटे व्यवसाय के मालिक हों या बड़े उद्यमी।
सैलरीड कर्मचारी (Salaried Employees):
अगर उनके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय हो, जैसे किराए पर संपत्ति, पूंजीगत लाभ, या ब्याज।
वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens):
60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, जो व्यवसाय या पेशेवर नहीं हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट है।
कंपनियां और अन्य संस्थान:
सभी कंपनियों, साझेदारियों, और LLPs (Limited Liability Partnerships) को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है।
एडवांस टैक्स का भुगतान कब करना होता है?
एडवांस टैक्स को चार किस्तों में जमा करना होता है। निम्नलिखित समयसीमा का पालन करना अनिवार्य है:
15 जून: कुल देय कर का 15%
15 सितंबर: कुल देय कर का 45%
15 दिसंबर: कुल देय कर का 75%
15 मार्च: कुल देय कर का 100%
अगर करदाता इन समयसीमाओं के भीतर एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के रूप में ब्याज (सेक्शन 234B और 234C) का भुगतान करना पड़ सकता है।
एडवांस टैक्स कैसे जमा करें?
एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं:
www.incometaxindia.gov.in या TIN-NSDL पोर्टल पर लॉगिन करें। - चालान 280 चुनें:
Advance Tax के लिए “Challan No./ITNS 280” पर क्लिक करें। - विवरण भरें:
- करदाता का PAN या TAN
आकलन वर्ष (Assessment Year)
भुगतान का प्रकार (Advance Tax)
बैंकिंग विवरण भरें: नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का उपयोग करें और सभी विवरण सही से भरें। - भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें:
भुगतान पूरा होने पर आपको एक चालान नंबर के साथ रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी बैंक शाखा में जाएं जो आयकर भुगतान स्वीकार करता हो।
- चालान 280 फॉर्म भरें: इसे सही जानकारी के साथ भरें।
- भुगतान करें: नकद, चेक, या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करें। बैंक द्वारा दी गई रसीद को सुरक्षित रखें।
एडवांस टैक्स के लाभ
- जुर्माने से बचाव: समय पर भुगतान करके आप जुर्माने और ब्याज से बच सकते हैं।
- सुविधाजनक भुगतान: पूरे कर का भुगतान एक बार में करने के बजाय किस्तों में भुगतान करना आसान होता है।
- सरकार को सहायता: एडवांस टैक्स से सरकार को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता है।
एडवांस टैक्स भुगतान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता अपनी कमाई के साथ-साथ कर का भुगतान करें और सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त हो। यह न केवल करदाता को भविष्य में भारी कर देयता से बचने में मदद करता है, बल्कि उसे वित्तीय अनुशासन भी सिखाता है।
यदि आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं, तो इसे समय पर जमा करना न भूलें। सही जानकारी और प्रक्रिया का पालन करके आप जुर्माने से बच सकते हैं और अपने वित्तीय प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।