UP New DGP Appointment: यूपी में ही तय होगा डीजीपी, योगी सरकार ने बनाई नई नियमावली

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UP New DGP Appointment: उत्तर प्रदेश में डीजीपी की तैनाती के लिए अब नया नियम बना दिया गया है। इस नियमावली को सीएम योगी के नेतृत्व में सोमवार (4 नवंबर, 2024) को लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। बता दें कि यूपी में फिलहाल कोई स्थायी डीजीपी नहीं है। IPS प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी (DGP) हैं।

जानकारी के मुताबिक यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा, यूपी कैबिनेट की कल हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि अब यूपी में ही डीजीपी तय होगा। डीजीपी का कार्यकाल दो साल का होगा। कैबिनेट ने यूपी के डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर मुहर लगा दी है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश (यूपी के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं निर्देशावली 2024 को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

डीजीपी का चयन करने वाली कमिटी में कौन-कौन?

हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी डीजीपी का चयन करेगी, कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर डीजीपी होंगे। सेवा अवधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर डीजीपी का चयन होगा। एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को कार्यकाल दो साल तक होगा।