वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को लगाई कड़ी फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को लगाई फटकार,
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को लगाई फटकार,

दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया। जो कुछ भी है वो सिर्फ़ कागज़ों पर है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि हम आपको 1 सप्ताह का समय देंगे और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो हम मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का मामला भी दर्ज करेंगे। आप लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतराते हैं? साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला है। उल्लंघन के 191 मामले आए और आपने सिर्फ़ नाममात्र का जुर्माना लिया। हरियाणा सरकार द्वारा नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है साथ ही कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश दिया है। आगे कोर्ट ने ये भी बोला कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, आपने CAQM के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया है?

बता दें, पराली जलाने पर रोक लगाने मे असफल रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया साथ ही अफसरों पर कदम ना उठाने को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

पंजाब सरकार और सुप्रीम कोर्ट

  • कोर्ट- किसानों को ट्रैक्टर सुनिश्चित करने के लिए आपने केंद्र सरकार को एक भी प्रस्ताव दिया है हमें दिखाइए? इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए, क्या आपने किसानों के लिए फंड की जरूरत के किसी पहलू का उल्लेख किया है?
  • पंजाब सरकार के वकील- नहीं
  • कोर्ट- क्या इस आचरण को सद्भावनापूर्ण कहा जा सकता है? पिछली बार आपने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार सुनवाई नहीं कर रही है? आज हम देखते हैं कि ट्रैक्टर और डीजल के लिए एक भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है?
  • वकील – हम आज ही केंद्र को प्रस्ताव देंगे।

आगे कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने भी पराली जलाने पर रोक के आदेश पर कुछ भी नहीं किया। पिछले तीन सालों से पंजाब ने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया और केवल नाममात्र का जुर्माना लगा। धान की पराली जलाई जा रही है और आप वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 के तहत कुछ नहीं करना चाहते और हवा लगातार प्रदूषित हो रही है।

पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

पंजाब सरकार ये घोषित कर दे कि हम कुछ नहीं कर सकते और आप ये कह रहे हैं कि लोगों को प्रदूषण से त्रस्त रहने दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करते हैं।