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महिला के पास कोर्ट में आने के लिए नहीं था सहयोगी,...

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Allahabad High Court ने अपने एक फैसले में कहा है कि अकेली महिला के पास कोर्ट में आने के लिए सहयोगी न होना मुकद्दमे के तबादले का अच्छा आधार है। इसी के साथ कोर्ट ने एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ कानपुर नगर में चल रहे तलाक के मुकद्दमे को प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने डाॅ गरिमा त्रिपाठी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को तलाक केस को 6 माह में निर्णीत करने का भी निर्देश दिया है।