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SC: Tribunal में खाली पदों पर नियुक्तियों के मामले पर CJI...
Supreme Court ने High Court से DRT और DRAT में दाखिल किए गए मामलों पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि HC ने यह भी कहा कि यदि एक बार इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्त हो जाए तो मामलों को उनके पास वापस भेजा जा सकता है। HC ने कहा कि DRT और DRAT में सदस्यों की नियुक्त को लेकर समस्याएं हैं। SC ने कहा कि हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वो DRT और DRAT के आवेदन पर विचार करे।