SC: Tribunal में खाली पदों पर नियुक्तियों के मामले पर CJI ने अगली तारीख तक मांगा जवाब

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Supreme Court
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Supreme Court ने High Court से DRT और DRAT में दाखिल किए गए मामलों पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि HC ने यह भी कहा कि यदि एक बार इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्त हो जाए तो मामलों को उनके पास वापस भेजा जा सकता है। HC ने कहा कि DRT और DRAT में सदस्यों की नियुक्त को लेकर समस्याएं हैं। SC ने कहा कि हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वो DRT और DRAT के आवेदन पर विचार करे।

दरअसल MP Bar Council द्वारा Delhi HC के 9 जुलाई के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है।जिसमें हाईकोर्ट ने DRT Jabalpur के अधिकार क्षेत्र को DRT Lucknow से जोड़ने वाली अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

CJI N. V. Ramana ने मांगा जवाब

CJI N. V. Ramana ने कहा कि मैं समिति के सदस्यों से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहूंगा। CJI ने अपने आदेश में कहा कि 22 सदस्यों की नियुक्ति पर तुरंत आदेश जारी करे और अगली तारीख तक बाकी 6 नामों की नियुक्ति न करने का कारण भी बताए। साथ ही य़ह भी कहा की मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

वहीं AG K.K Venugopal ने कोर्ट को बताया कि 41 सिफारिशों पर विचार के बाद 22 सदस्यों को मंजूरी दी गई और अंतिम रूप दिया गया, बाकी की प्रक्रिया 31 दिसम्बर तक पूरी हो जाएगी। हाई कोर्ट ने बताया कि चयन समिति का गठन किया गया है और नियुक्तियों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

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