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Assistant Teacher भर्ती 2018 : Allahabad High Court का फैसला, एक...
Allahabad High Court ने Assistant Teacher Recruitment परीक्षा 2018 में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसका एक अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील या याचिका दाखिल की है और जिनके एक ही अंक कम पड़ रहे हैं। याचिका में छह सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी। इनका कहना है कि भर्ती प्राधिकारी ने जिन उत्तरों को सही माना है वह सही नहीं है। कोर्ट ने इनमें से सिर्फ एक प्रश्न संख्या 60 को लेकर की गई आपत्ति को ही सही माना। कोर्ट ने कहा है कि यदि एक अंक पाने के बाद अभ्यर्थी मेरिट में आ जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए।
सहायक अध्यापक भर्ती: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया काउंसलिंग कर नियुक्ति...
इलाहाबाद हाई कोर्ट(Allahabad High Court) ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल(Partap Singh Baghel) को 2019 की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती...