Delhi Riots : फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुए दंगों (Delhi Riots) के एक मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने जांच अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले की जांच कर रहे अधिकारी कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ आए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी उनके खिलाफ आदेश पारित करने के लिए कोर्ट को मजबूर न करें।
दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट नार्थ ईस्ट दंगा मामले में आरोपी फैजान (Faizan) की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उस दौरान मामले में जांच अधिकारी के सुनवाई के लिए नहीं जुड़ पाने पर कहा गया कि इंटरनेट की सुविधा नहीं होने की वजह से जांच अधिकारी सुनवाई के लिए मौजूद नहीं है।
जांच अधिकारी पूरे सबूत के साथ आए
नार्थ ईस्ट दंगा मामले में कोर्ट ने कहा कि पिछली बार भी जांच अधिकारी ने समय मांग लिया था। इस बार नेट की सुविधा नहीं है। कोर्ट ने कहा की सुनवाई से पहले जांच अधिकारी को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि कहां से वह ऑनलाइन कोर्ट से जुड़ सकते हैं और इसके अलावा मामले से जुड़े प्रमाण और CCTV जैसे अन्य चीजें कोर्ट के पास होनी चाहिए। जिससे मामले की सुनवाई में देरी न होने पाए। कोर्ट ने जांच अधिकारी को मामले की सुनवाई के दौरान पूरी तैयारी से कोर्ट में आने को कहा है।
23 फरवरी 2020 – 29 फरवरी 2020 तक 6 दिन तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में दंगे हुए थे। इसमें 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। दंगे में एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी की भी हत्या हुई।
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