दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी के तहत फरवरी में चार दिनों के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है, जिसके दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन दिनों में न सिर्फ शराब की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि होटलों, रेस्तरां और बार में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचाना और चुनाव प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संचालित करना है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 3 से 5 फरवरी और 8 फरवरी को राजधानी में सभी शराब की दुकानें और इससे संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
ड्राई डे की तारीखें
दिल्ली में ड्राई डे के रूप में 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के 48 घंटों के दौरान) और 8 फरवरी को मतगणना के दिन घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी स्थान पर शराब बेचना और परोसना प्रतिबंधित रहेगा।
अधिसूचना में क्या कहा गया है?
- दिल्ली एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, Excise Rules-2010 के तहत 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन तिथियों को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत:
- शराब की सभी खुदरा दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।
- होटल, रेस्तरां और बार में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।
- क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने या परोसने की सख्त मनाही होगी।
- यहां तक कि गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल और रेस्तरां जिनके पास लाइसेंस उपलब्ध हैं, उन्हें भी शराब परोसने की इजाजत नहीं होगी।
चुनावी प्रक्रिया
दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 96 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं।
मतदाताओं से अपील
सरकार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राई डे के दौरान नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में सहयोग करें। चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रखना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।