भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामला, कड़ी सुरक्षा के बीच 8 आरोपियों को लाया गया कोर्ट

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Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case
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Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में शुक्रवार को एनआईए की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया। NIA स्पेशल कोर्ट आज यानी 27 फरवरी को सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। भोपाल -उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामला में सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में NIA स्पेशल कोर्ट लाया गया। बता दें कि आरोपियों को काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों के साथ एटीएस अर्थात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पकड़ा था। सभी आरोपी आईएसआईएस संगठन से जुड़े हुए थे।

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लखनऊ में एनआईए कोर्ट आज भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में आरोपियों को सजा सुनाएगी। 7 मार्च 2017 को सुबह 9:35 के लगभग मध्यप्रदेश के जबड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में विस्पोट हुआ था जिसमे 9 लोग घायल हुए थे। बता दें कि सभी आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, विस्फोटक पदार्थ रखने समेत कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस घटना में शामिल एक आरोपी सैफुल्लाह एनकाउंटर में मारा गया था।

इस मामले में 8 आरोपी सैयद मीर हुसैन,आसिफ इकबाल रॉकी और मोहम्मद आतिफ ईरानी,मोहम्मद फैसल,गौस मोहम्मद खान,मोहम्मद अजहर,आतिफ मुजफ्फर,मोहम्मद दानिश को एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराया था।

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case
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Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case: जानें पूरा मामला

मध्यप्रदेश के जबड़ी रेलवे स्टेशन के 7 मार्च 2017 को सुबह के समय भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में एमपी पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इस हादसे का मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद खान को उत्तर प्रदेश में पकड़ा था। इस मामले में कुल 8 लोगों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया है।

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