दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली की 70 विधानसभाओं में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
हाल ही में शुरू की गई महिला सम्मान योजना को लेकर लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
आचार संहिता के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
7 दिसंबर को चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के लागू होने से कई कार्यों पर पाबंदियां लग जाती हैं।
महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन कैसे जारी रहेंगे?
आचार संहिता लागू होने के बाद किसी नई योजना की घोषणा या प्रचार-प्रसार पर रोक होती है। हालांकि, महिला सम्मान योजना चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही शुरू की गई थी। चूंकि यह योजना पहले से लागू है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन उसी प्रकार जारी रहेगा जैसे पहले हो रहा था।
आचार संहिता में सरकार की पाबंदियां
आचार संहिता लागू होते ही सरकार और राजनीतिक दलों पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं:
- नई योजनाओं की घोषणा नहीं हो सकती।
- किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या लोकार्पण नहीं किया जा सकता।
- सरकारी धन का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता।
- रैलियां और जुलूस निकालने के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य होती है।
- आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है। इसके तहत सुनिश्चित किया जाता है कि सभी दल और उम्मीदवार समान परिस्थितियों में चुनाव लड़ें।
महिला सम्मान योजना पर प्रभाव नहीं
महिला सम्मान योजना पहले से लागू है, इसलिए यह आचार संहिता के दायरे में नहीं आती। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी रहेगी और इच्छुक महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं।