इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नैनी स्थित शियाट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अतीक अहमद और 50 अन्य लोगों द्वारा किए गए हमले के मामले में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को इलाहबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी यमुनापार अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने अब तक अतीक अहमद की गिरफ्तारी न किए जाने पर सख्त नाराज़गी जतायी है। हाईकोर्ट ने एसी यमुनापार से अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब की है।
इसके साथ ही मामले की चल रही विवेचना की केस डायरी भी हाईकोर्ट ने मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालत को सरेंडर अर्जी पर जमानत न देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता राम किशन सिंह ने याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा और मुख्य आरोपी अतीक अहमद की गिरफ्तारी की मांग की थी।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। गौरतलब है कि 14 दिसम्बर 2015 को शियाट्स से निष्कासित दो छात्रों का निलम्बन वापस कराने गए पू्र्व सांसद अतीक अहमद ने शिक्षकों और कर्मचारियों से मारपीट की थी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गयी थी।