Tis Hazari:दिल्ली में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई।
दिल्ली के रघुबीर नगर में 8 साल पहले हुई घटना में तीस हजारी कोर्ट ने शाहिद, अकरम और रफत अली उर्फ मंजूर अली को 22 अगस्त को दोषी करार दिया था। 4 सितंबर को कोर्ट ने तीनों दोषियों की मौत की सजा सुनाई।
तीस हजारी कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज आंचल ने कोर्ट ने मामले में पुलिस की जांच और हत्यारों के पास से बरामद सबूतों को अहम आधार पर इन तीनों को को IPC की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई। तीनों को गैंगरेप और डकैती के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तीनों दोषियों पर 35,35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

- Tis Hazari: साजिश रची
Tis Hazari : हालांकि कोर्ट ने तीनों को दोषियों को दोषी करार देते हुए कहा कि शाहिद, रफत अली और अकरम ने इस मामले में साजिश रची।कोर्ट ने कहा एक देखा गया कि कोई भी कॉल बैक-टू-बैक नहीं की गई थी, बल्कि कुछ मिनटों या घंटों के अंतराल के बाद कॉल की गई थी।कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्यारों ने गैंगरेप के बाद पहले पेचकस से महिला की हत्या की।उसके बाद उनका गला घोट दिया। उसके दो बच्चों की भी हत्या कर दी।उसके बाद घर में लूटपाट भी की थी।
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