Abhishek Banerjee: टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। सांसद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह मामले में जांच को बाधित नहीं कर सकता। बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभिषेक बनर्जी चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

Abhishek Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि “हम दिए गए आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इससे जांच बाधित होगी। याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकता है।”
26 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक नहीं लगाई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इन मामलों के संबंध में तृणमूल कांग्रेस महासचिव से पूछताछ कर सकती हैं।
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