लिव इन रिलेशनशिप के दौरान होने वाली हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ऐसे जोड़ों की रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की मांग आज सुप्रीम कोर्ट में की गई। इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा यह कैसी याचिका है? ऐसा कौन करेगा?
याचिकाकर्ता वकील ममता रानी की तरफ से कहा गया केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिस पर CJI ने कहा याचिका खारिज कर रहे हैं। याचिका में विवाह की तरह ही लिव इन रिलेशन में रह रहे जोड़ों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की मांग करते हुए कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में लगातार बढ़ते धोखे, झांसे और हिंसक अपराधों को रोकने के लिए कारगर गाइड लाइन बनाकर उस पर अमल सुनिश्चित करने का मैकेनिज्म विकसित करने की भी प्रार्थना की गई है।