शराब घोटाले में Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगा फैसला

Manish Sisodia:मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था।

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Manish Sisodia:दिल्‍ली में शराब घोटाले को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। राउज एवेन्‍यू कोर्ट में जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई।मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 26 अप्रैल को शाम 4 बजे कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा।

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था। जिसे कम करके 12% किया गया।सिसोदिया के वकील ने कहा कि रवि धवन की बहुत से सुझावों को हमने शामिल किया। कुछ को हमने स्वीकार नहीं किया। वह कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं है जो हर सुझाव पर अमल किया जाए।

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Manish Sisodia: जमानत पर दलील पूरी

Manish Sisodia:सिसोदिया के वकील ने पूछा कि कहा कि क्या कोर्ट यह कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई? टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई? मैंने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा तो इसमें अपराध कहां है? मनीष सिसोदिया के वकील की जमानत पर दलील पूरी हुई।

ED ने सिसोदिया की तरफ से दलील पर जवाब देते हुए सिसोदिया की जमानत का विरोध किया।ED ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को इस स्टेज पर उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए।वह मामले में संक्षिप्त नोट दाखिल करेगी।ED की ओर से कहा गया कि मनीष सिसोदिया षड्यंत्र रचने, पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में मुख्य भूमिका है।

Manish Sisodia:8 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी

Manish Sisodia: CBI ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस के संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सिसोदिया राज घाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीबीआई कार्यालय में पहुंचे। अपने पूछताछ से आगे, उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि वह जेल जाने से नहीं डरते।

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