IIT Kharagpur: आईआईटी खड़गपुर के छात्र की मौत मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि छात्र के सुसाइड/मौत मामले में सच को सामने लाने के लिए उसके शव को कब्र से बाहर निकाला जाए। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि शव को कब्र से बाहर निकालकर दोबारा पोस्टमॉर्टम किया जाए। अदालत ने इस मामले में सच को सामने लाने के लिए दोबारा पोस्टमॉर्टम को बहुत जरूरी बताया है और इसके लिए जांच अफसरों को एक माह का वक्त भी दिया है।
IIT Kharagpur: पिछले साल अक्टूबर में अपने हॉस्टल में मृत पाया गया था फैजान
बता दें कि फैजान अहमद असम के तिनसुखिया का रहने वाला था। वह आईआईटी खड़गपुर में मेकैनिकल इंजीनियरिंग छात्र था। उसकी उम्र करीब 23 साल की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले साल 14 अक्टूबर को फैजान अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। संस्थान की अथॉरिटी ने कहा था कि यह मामला सुसाइड का है जबकि फैजान के परिवार ने यह दावा किया था कि उसकी हत्या की गई है। वहीं, परिवार ने दोबार फैजान के शव का पोस्टमॉर्टम कराने के कोर्ट के आदेश को भी मान लिया है।
असम में दफनाई गई थी फैजान की बॉडी
हाईकोर्ट के जज राजशेखर मंथा ने अपने आदेश में कहा,”छात्र की बॉडी असम में दफनाई गई थी। कोर्ट फैजान अहमद की बॉडी को कब्र से निकालने का आदेश देता है। इस मामले में जांच अफसर को असम पुलिस के साथ तालमेल बैठाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि छात्र का शव कोलकाता पुलिस को सौंपा जाता है और नया पोस्टमॉर्टम किया जाता है।”
बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर को पेश होने को कहा । छात्र की तरफ से दायर की गई रैगिंग की शिकायत को लेकर डायरेक्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया था,जिसको लेकर कोर्ट ने डायरेक्टर को फटकार भी लगाई थी। हालांकि, तब डायरेक्टर ने कहा था क वे सभी छात्रों को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ेंः