Anurag Thakur:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से माकपा नेता बृंदा करात की याचिका पर जवाब देने को कहा। दरअसल याचिका में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर(Anurag Thakur) और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज न करने के आदेश को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच दी थी।

मामले में इन नेताओं के खिलाफ पहले तो ट्रायल कोर्ट और फिर हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करवाने का आदेश देने से इंकार कर दिया था। आज जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान, पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का यह कहना कि दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है, सही नहीं है। मालूम हो कि पिछले साल , हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं के खिलाफ उनकी कथित हेट स्पीच के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि कानून के तहत मौजूदा तथ्यों में FIR दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने 26 अगस्त, 2021 को याचिकाकर्ताओं की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि केंद्र सरकार से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।
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